पंचायतों में रिक्त पदों की जानकारी 13 जुलाई तक भेजने के निर्देश, इसके बाद होंगे उपचुनाव

भोपाल, 6 जुलाई 2026। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की विभिन्न पंचायतों में 30 जून 2026 तक आकस्मिक रूप से रिक्त हुए पदों की जानकारी निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि वे 13 जुलाई 2026 तक इन रिक्त पदों का ऑनलाइन विवरण प्रमाणीकरण (Authentication) सहित आयोग को भेजना सुनिश्चित करें।



इसी जानकारी के आधार पर होंगे पंचायत उपचुनाव

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दिनेश श्रीवास्तव ने जारी निर्देशों में स्पष्ट किया है कि पंचायतों के रिक्त पदों की प्राप्त जानकारी के आधार पर ही संबंधित पदों के लिए उप निर्वाचन (By-Election) आयोजित किए जाएंगे। इसलिए सभी जिलों को समय-सीमा का विशेष रूप से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

ऑनलाइन पोर्टल पर देना होगा प्रमाणीकरण सहित विवरण

आयोग ने कहा है कि प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायतों में रिक्त हुए पदों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर प्रमाणीकरण के साथ दर्ज कराए, ताकि उपचुनाव की प्रक्रिया समय पर प्रारंभ की जा सके।

तकनीकी समस्या होने पर आईटी शाखा से करें संपर्क

राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने में किसी प्रकार की तकनीकी या अन्य समस्या आती है, तो संबंधित अधिकारी आयोग की आईटी शाखा से संपर्क कर आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।


आयोग ने सभी जिलों से समयबद्ध और त्रुटिरहित जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दिया है, जिससे पंचायतों के रिक्त पदों पर शीघ्र उपचुनाव कराकर स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली सुचारु रूप से संचालित की जा सके।

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