निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू, 8 जुलाई तक करें चॉइस अपडेट
भोपाल, 6 जुलाई 2026। मध्यप्रदेश में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पात्र अभिभावक 8 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से रिक्त सीटों वाले विद्यालयों के लिए अपनी पसंद (Choice Update) दर्ज कर सकेंगे।
राज्य शिक्षा केंद्र ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों एवं जिला परियोजना समन्वयकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि प्रवेश प्रक्रिया समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पूरी की जा सके।
कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को मिलेगा लाभ
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित समूह के बच्चों को अशासकीय, गैर-अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इन बच्चों की स्कूल फीस का पूरा भुगतान प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिल सके।
पहले और दूसरे चरण के बाद बची सीटों पर होगा प्रवेश
राज्य में RTE प्रवेश प्रक्रिया के प्रथम एवं द्वितीय चरण सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। दूसरे चरण के बाद जिन निजी विद्यालयों में सीटें रिक्त रह गई हैं, उन्हीं सीटों पर अब तीसरे चरण के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। सभी रिक्त सीटों की जानकारी RTE पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है।
तीसरे चरण में नया पंजीयन नहीं होगा
राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने स्पष्ट किया है कि तीसरे चरण में कोई नया आवेदन या नया पंजीयन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इस चरण में केवल वे अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे—
- जिन्होंने पहले चरण में आवेदन किया था।
- जिनका आवेदन सत्यापन के बाद पात्र पाया गया, लेकिन किसी विद्यालय का आवंटन नहीं हुआ।
- जिन्हें पूर्व चरण में विद्यालय आवंटित हुआ था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने प्रवेश नहीं लिया।
ऐसे सभी अभ्यर्थी अपनी पसंद के अनुसार विद्यालयों की चॉइस अपडेट कर सकते हैं।
RTE तीसरे चरण की महत्वपूर्ण तिथियां
| प्रक्रिया | तिथि |
|---|---|
| विद्यालयों की चॉइस अपडेट करने की अंतिम तिथि | 8 जुलाई 2026 |
| ऑनलाइन लॉटरी | 10 जुलाई 2026 |
| विद्यालय में प्रवेश एवं RTE मोबाइल ऐप पर जानकारी दर्ज | 11 से 20 जुलाई 2026 |
अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण सलाह
राज्य शिक्षा केंद्र ने अभिभावकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर रिक्त सीटों वाले विद्यालयों का चयन कर अपनी चॉइस अपडेट अवश्य करें। अंतिम तिथि के बाद किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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