प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: खरीफ फसलों का बीमा कराने के लिए 31 जुलाई अंतिम तिथि, किसानों के पास बचे केवल 25 दिन
उज्जैन, 6 जुलाई 2026। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत खरीफ-2026 सीजन के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। किसानों के पास अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए अब केवल 25 दिन शेष हैं। कृषि विभाग ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचते हुए समय रहते अपनी फसलों का बीमा अवश्य करा लें।
किसान क्रेडिट कार्डधारी किसान बैंक में कराएं जानकारी अपडेट
कृषि विभाग ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक किसानों से अनुरोध किया है कि वे जिस बैंक से उनका किसान क्रेडिट कार्ड जारी हुआ है, वहां जाकर फसल बुवाई प्रमाण-पत्र तथा पटवारी हल्के की जानकारी अद्यतन कराएं। इससे बीमा प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
अऋणी एवं डिफाल्टर किसान भी उठा सकते हैं योजना का लाभ
अऋणी एवं डिफाल्टर किसानों से भी आग्रह किया गया है कि वे अपने नजदीकी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से शीघ्र फसल बीमा कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
फसल बीमा के लिए आवश्यक दस्तावेज
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करते समय किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य है—
- बीमा प्रस्ताव पत्र
- भू-अधिकार पुस्तिका (खसरा/बी-1) की छायाप्रति
- पटवारी अथवा पंचायत सचिव द्वारा जारी बोनी प्रमाण-पत्र
- आधार कार्ड (अनिवार्य)
- मतदाता परिचय पत्र या पैन कार्ड (कोई एक पहचान पत्र)
- बैंक पासबुक की छायाप्रति
प्राकृतिक आपदाओं से आर्थिक सुरक्षा का प्रभावी माध्यम
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल क्षति की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे मौसम की अनिश्चितताओं को देखते हुए अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपनी फसलों का बीमा कराकर योजना का लाभ सुनिश्चित करें।
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