निजी स्कूलों को मान्यता एवं नवीनीकरण के लिए 10 जुलाई तक अंतिम मौका, इसके बाद नहीं बढ़ेगी तारीख
भोपाल, 6 जुलाई 2026। मध्यप्रदेश के अशासकीय (निजी) विद्यालयों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नवीन मान्यता (New Recognition) एवं मान्यता नवीनीकरण (Recognition Renewal) हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 जुलाई 2026 कर दी गई है। राज्य शिक्षा केंद्र, स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
अब निजी विद्यालय विलंब शुल्क (Late Fee) के साथ 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
छात्रों के हित में बढ़ाई गई अंतिम तिथि
राज्य शिक्षा केंद्र के अनुसार, पहले मान्यता नवीनीकरण एवं नई मान्यता के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2026 निर्धारित थी। हालांकि, बड़ी संख्या में निजी विद्यालय निर्धारित समय सीमा में आवेदन नहीं कर पाए थे।
इसी को ध्यान में रखते हुए तथा छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से राज्य शिक्षा केंद्र ने विद्यालयों को एक अंतिम अवसर प्रदान किया है।
10 जुलाई के बाद नहीं मिलेगा कोई अवसर
राज्य शिक्षा केंद्र ने स्पष्ट किया है कि 10 जुलाई 2026 के बाद आवेदन की समय-सीमा किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाई जाएगी।
विभाग ने सभी निजी विद्यालय संचालकों से निर्धारित तिथि के भीतर ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर उसे लॉक (Submit & Lock) करने का आग्रह किया है।
समय पर आवेदन नहीं करने पर स्वतः समाप्त होगी मान्यता
शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम-11 के अनुसार यदि कोई विद्यालय निर्धारित समय में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसकी मान्यता स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
ऐसी स्थिति में विद्यालय का संचालन शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-18 का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके तहत संबंधित संस्था के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
जिला अधिकारियों को दिए गए विशेष निर्देश
राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने जिले के सभी अशासकीय विद्यालयों से समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर उन्हें लॉक कराना सुनिश्चित करें, ताकि किसी विद्यालय की मान्यता प्रक्रिया लंबित न रहे।
मुख्य बातें एक नजर में
- आवेदन की अंतिम तिथि: 10 जुलाई 2026
- आवेदन का प्रकार: नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण
- आवेदन माध्यम: ऑनलाइन
- विलंब शुल्क: लागू रहेगा
- 10 जुलाई के बाद: कोई समय-वृद्धि नहीं
- समय पर आवेदन नहीं करने पर: विद्यालय की मान्यता स्वतः समाप्त मानी जाएगी और कानूनी कार्रवाई संभव होगी।

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