निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन 13 मार्च से, 28 मार्च अंतिम तिथि

 भोपाल,  उज्जैन  (रघुवीर सिंह  पंवार ) मध्यप्रदेश में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। राज्य शिक्षा केन्द्र ने इस संबंध में विस्तृत समय-सारिणी जारी कर दी है।



पात्र अभिभावक अपने बच्चों के लिए 13 मार्च 2026 से 28 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें आरटीई की आधिकारिक वेबसाइट www.rteportal.mp.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2 अप्रैल 2026 को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से छात्रों का चयन किया जाएगा और उन्हें निजी स्कूलों में सीट आवंटित की जाएगी।


9 मार्च से पोर्टल पर दिखाई देंगी सीटें

राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने बताया कि आरटीई के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उपलब्ध सीटों की जानकारी 9 मार्च 2026 से आरटीई पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।

इसके बाद वंचित समूह और कमजोर वर्ग के अभिभावक 13 मार्च से 28 मार्च के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के साथ पात्रता से संबंधित कम से कम एक आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा।

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आवेदन के बाद त्रुटि सुधार का भी मिलेगा मौका

अभिभावकों को आवेदन करने के बाद यदि किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन की अवधि के दौरान ही सुधार करने का अवसर दिया जाएगा।

इससे आवेदन में होने वाली गलतियों को समय रहते ठीक किया जा सकेगा और प्रवेश प्रक्रिया में परेशानी नहीं आएगी।


14 मार्च से 30 मार्च तक दस्तावेजों का सत्यापन

ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 14 मार्च से 30 मार्च 2026 के बीच दस्तावेजों का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।

दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित संकुल केन्द्र वाले स्कूल में अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

इस दौरान आवेदक ने जिस कैटेगरी या निवास क्षेत्र के आधार पर आवेदन किया है, उसका मूल प्रमाण पत्र के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।

प्रशासन का कहना है कि लॉटरी से पहले दस्तावेज सत्यापन पूरा होने से बाद में एडमिशन निरस्त होने की समस्या नहीं आएगी।



2 अप्रैल को लॉटरी से होगा चयन

आरटीई के तहत मिलने वाली सीटों के लिए छात्रों का चयन 2 अप्रैल 2026 को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद:

  • छात्रों को निजी स्कूलों में सीट आवंटित की जाएगी।

  • आवंटन की जानकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेजी जाएगी।

  • चयन सूची RTE पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी।


आवेदन में समस्या हो तो यहां करें संपर्क

अगर किसी अभिभावक को आवेदन करने में कोई समस्या आती है या उन्हें स्कूलों की जानकारी चाहिए, तो वे इन स्थानों पर संपर्क कर सकते हैं:

  • संबंधित विकासखंड का BRC कार्यालय

  • सर्व शिक्षा अभियान का जिला परियोजना कार्यालय

  • जनशिक्षा केन्द्र कार्यालय

यहां से अभिभावकों को आवेदन प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाएगा।


प्रवेश के लिए निर्धारित आयु सीमा

आरटीई के तहत प्रवेश के लिए बच्चों की आयु सीमा भी तय की गई है।

नर्सरी / KG-1 / KG-2 के लिए

  • न्यूनतम आयु: 3 वर्ष

  • अधिकतम आयु: 4 वर्ष 6 माह

कक्षा 1 के लिए

  • न्यूनतम आयु: 6 वर्ष

  • अधिकतम आयु: 7 वर्ष 6 माह

आयु की गणना:

  • नर्सरी, KG-1, KG-2 के लिए: 31 जुलाई 2026 की स्थिति में

  • कक्षा 1 के लिए: 30 सितम्बर 2026 की स्थिति में


कमजोर वर्ग के बच्चों को मिलेगा बड़ा अवसर

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं।

इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी अच्छे निजी स्कूलों में पढ़ने का अवसर देना है।

सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से समाज के हर वर्ग के बच्चों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी।

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