जिला स्तर पर स्थानीय परिवाद समिति गठन हेतु आवेदन 15 दिसंबर तक आमंत्रित

महिला कर्मचारियों की शिकायतों की सुनवाई के लिए बनेगी समिति, अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित

उज्जैन | 08 दिसम्बर 2025



महिला एवं बाल विकास विभाग उज्जैन ने महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत जिला स्तरीय स्थानीय परिवाद समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला कार्यक्रम अधिकारी बृजेश त्रिपाठी ने बताया कि समिति में अध्यक्ष व तीन सदस्यों का चयन किया जाना है, जिसके लिए आवेदन 15 दिसंबर 2025 तक आमंत्रित किए गए हैं।


कौन कर सकता है आवेदन?

उज्जैन जिले के महिला एवं पुरुष निवासी आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन साधारण कागज पर कंप्यूटर टाइप होना चाहिए, जिसमें—

  • नाम

  • आयु

  • पूरा पता

  • शैक्षणिक योग्यता

  • संबंधित क्षेत्र का अनुभव
    स्पष्ट रूप से दर्ज करना होगा।

आवेदन जमा करने का पता:
कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग,
38 प्रशासनिक क्षेत्र सेक्टर विंग-D, महेन्द्र भटनागर मार्ग, भरतपुरी, उज्जैन।

आवेदन कार्यालयीन समय में जमा किए जा सकेंगे।


समिति में कौन-कौन होंगे?

कुल 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे।
अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित है।

  • अध्यक्ष: सामाजिक कार्यक्षेत्र में सक्रिय, महिलाओं के मुद्दों पर प्रतिबद्ध महिला।

  • सदस्य: दो सदस्य (एक महिला अनिवार्य), जिनमें—

    • महिला से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाले NGO प्रतिनिधि

    • या लैंगिक उत्पीड़न संबंधित विषयों से परिचित व्यक्ति

    • इनमें से कम से कम एक के पास विधिक जानकारी होनी चाहिए।

  • एक सदस्य: अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी/अल्पसंख्यक समुदाय की महिला

  • एक सदस्य: उज्जैन जिले की किसी तहसील, विकासखंड, वार्ड या नगरपालिका में कार्यरत शासकीय महिला अधिकारी


कार्यकाल और मानदेय

  • अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष रहेगा।

  • मानदेय:

    • अध्यक्ष: ₹250 प्रति कार्यवाही दिवस

    • सदस्य: ₹200 प्रति कार्यवाही दिवस

  • यात्रा भत्ता भी देय होगा।


किन शिकायतों की सुनवाई करेगी समिति?

यह समिति उन संस्थानों या कार्यालयों की महिला कर्मचारियों की शिकायतें सुनेगी—

  • जहां आंतरिक शिकायत समिति गठित नहीं है

  • या संस्थान/कार्यालय प्रमुख के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है

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