उज्जैन: सहकारी समिति के पूर्व प्रबंधक की संपत्ति आय से 8 करोड़ अधिक, लोकायुक्त ने 3 हजार पृष्ठों का चालान पेश किया

आय से अधिक संपत्ति 


 

उज्जैन में साख सहकारी समिति अंबोदिया के तत्कालीन प्रबंधक स्व. बसंतीलाल शर्मा के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। लोकायुक्त की विस्तृत जांच में यह तथ्य सामने आया है कि शर्मा की संपत्ति उनकी आधिकारिक आय से करीब 8 करोड़ रुपये अधिक, यानी 1249% अनुपातहीन पाई गई।

लोकायुक्त संगठन ने बसंतीलाल शर्मा के साथ-साथ उनकी दो पत्नियों और दो बेटों को भी षड्यंत्र में शामिल बताते हुए आरोपी बनाया है। शुक्रवार को जांच पूरी होने के बाद लगभग 3,000 पृष्ठों का चालान कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया गया।

2016 में हुई थी छापामार कार्रवाई

लोकायुक्त निरीक्षक दीपक शेजवार ने बताया कि वर्ष 2016 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत बसंतीलाल शर्मा के घर पर छापे की कार्रवाई की गई थी। छापे में बड़ी मात्रा में अवैध चल-अचल संपत्ति, संदिग्ध दस्तावेज और बैंक लेनदेन के सबूत मिले थे।

जांच के दौरान शर्मा की मृत्यु हो जाने के बावजूद, उनके व परिजनों के नाम पर पाई गई 8,00,14,303 रुपये की अनुपातहीन संपत्ति के आधार पर मामला आगे बढ़ाया गया।

इन पर तय हुए आरोप

  • राकेश शर्मा, पिता स्व. बसंतीलाल शर्मा, निवासी ग्राम सरोला, घट्टिया

  • अशोक शर्मा, पिता स्व. बसंतीलाल शर्मा

  • मांगूबाई, पत्नी स्व. बसंतीलाल शर्मा

  • शोभा शर्मा, पत्नी स्व. बसंतीलाल शर्मा

लोकायुक्त के अनुसार सभी आरोपितों की संदिग्ध भूमिका, संपत्ति के स्रोत और लेनदेन की पुष्टि के बाद ही आरोप तय किए गए हैं।

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